संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sat, 10 Aug 2024 05:42 AM IST

Four people confessed to the crime, the court punished all of them

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कासगंज। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम कोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन तीन अलग-अलग मामलों के चार आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने जुर्म कबूल करने पर चारों को सजा एवं जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। सोरोंजी कोतवाली के ग्राम हसनपुर निवासी मनवीर ने आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत 2004 से न्यायालय में विचाराधीन चले आ रहे मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने मुकदमा लड़ने में असमर्थता जताते हुए जुर्म कबूल कर लिया। वहीं न्यायालय ने जुर्म कबूल करने पर मनवीर को तीन माह 21 दिन के कारावास व 4000 रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। दूसरे मामले में कासगंज कोतवाली के ग्राम किलोनी निवासी मेघ सिंह व सोमेश वर्ष 2006 से भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के तहत वांछित चले आ रहे थे। दोनों आरोपियों ने न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों द्वारा जुर्म कबूल करने पर न्यायालय ने प्रत्येक को 200 रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। थाना पटियाली में सड़क दुर्घटना संबंधित धारा के तहत वर्ष 2006 से वांछित चले आ रहे सतीश चंद निवासी गढी बिंदपुरा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया तथा मुकदमा लड़ने में असमर्थता जताते हुए जुर्म इकबाल कर लिया। इस पर न्यायालय ने 3 दिन के कारावास व 4800 रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं।

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