
अवैध निर्माण सील करते एडीए के अधिकारी
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उत्तर प्रदेश के आगरा में गृहकर और संपत्तिकर के बकाए पर नगर निगम ने पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। फतेहाबाद रोड स्थित पैसिफिक मॉल समेत चार संपत्तियों को सील कर दिया गया। पैसिफिक मॉल पर 1.65 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बाकी था, जिस पर नगर निगम की टीम ने सील लगा दी।
अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता ने बताया कि फतेहाबाद रोड स्थित पैसिफिक मॉल के साथ ताजगंज जोन में नगर निगम की टीम ने हरीओम दीक्षित पर आठ लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया होने पर संपत्ति नंबर 25/1448 एसएफ-2 को सील किया। वहीं हरीपर्वत जोन में सुकेश अग्रवाल के आरिफ ऑटो पर 6.18 लाख रुपये का बकाया होने पर संपत्ति पर सील लगा दी। छत्ता जोन में भी रानी गुप्ता के भवन संख्या 12/152ई पर नगर निगम के हाउस टैक्स का 1.65 लाख रुपये बकाया था। उनके भवन को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही सात भवन स्वामियों से 13 लाख रुपये जमा कराया गया।
एक लाख से बड़े बकाएदार निशाने पर
अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर निगम इन दिनों एक लाख रुपये से अधिक गृहकर, संपत्तिकर बकाया होने पर कार्रवाई कर रहा है। उनको कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन टैक्स जमा नहीं किया गया। अब ऐसे सभी बकाएदारों के खिलाफ नए साल में और तेजी से कार्रवाई होगी।
एडीए ने अवैध निर्माण किया सील
आगरा विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने ताजगंज वार्ड में मनीष कुमार द्वारा भूखंड संख्या-45, ताजनगरी में पूर्व निर्मित भवन के रियर सेटबैक में किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। प्राधिकरण के सचल दस्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28 क (1) के अंतर्गत सीलिंग की कार्रवाई की गई।