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इटावा। एफटीसी-प्रथम कोर्ट ने धोखाधड़ी के 14 साल पुराने मामले में सुनवाई कर दोषी को चार साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। थाना जसवंतनगर निवासी युवक को पांच फरवरी 2012 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती के नाम पर उमेश चंद्र निवासी रेल मंडी थाना जसवंतनगर ने चार लाख रुपये ले लिए। फिर लौटाए नहीं। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को एफटीसी-प्रथम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी उमेश चंद्र को दोषी पाते हुए चार साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।