From June 1, sellers will not be able to sell tobacco and pan masala together.

तंबाकू पदार्थों की दुकान
– फोटो : संवाद

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मथुरा में पान मसाला-तंबाकू विक्रेता अब या तो पान मसाला ही बेच सकेंगे या फिर तंबाकू। एक जून से यह आदेश प्रभावी हो जाएगा। जिले के दुकानदारों में इसे लेकर खलबली मची है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि तंबाकू की बिक्री कोई भी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकेगा।

इतना ही नहीं, पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेंगे। सिर्फ मीठा पान बेचने की अनुमति है। एक जून से अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा व जुर्माने की कार्रवाई होगी।

 



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