Gangster accused gets three years' imprisonment



इटावा। एडीजे-10 स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट ने आरोपी को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सदर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने पारस तिवारी निवासी बजरिया छैराह पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें बताया कि वह संगठित गिरोह चलाकर आर्थिक लाभ लेता था। साथ ही लोगों में भय बनाता था। इसकी वजह से उसके खिलाफ लोग शिकायत करने से डरते थे। पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को एडीजे-10 स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पारस तिवारी को तीन साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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