Gangster Act convict gets two years' imprisonment



इटावा। करीब 18 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता ने सुनाया। थाना लवेदी पुलिस ने 2008 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दिलीप कुमार और उसके साथियों के विरुद्ध गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दिलीप कुमार एक संगठित गिरोह का सदस्य था जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। इस मामले में अन्य आरोपी बाबा बंजारा और बिल्ली की पत्रावली पहले ही अलग कर दी गई थी जिसके बाद दिलीप कुमार के विरुद्ध विचारण जारी था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दिलीप कुमार को दोषी पाया। न्यायाधीश ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी के जेल में बिताई गई लगभग 10-11 महीने की अवधि को उसकी मुख्य सजा में समायोजित किया जाएगा।

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