अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: प्रगति चंद

Updated Mon, 18 Nov 2024 08:05 PM IST

भदोही जिले में उपभोक्ता आयोग ने ऑटोमोबाइल कंपनी के प्रोपडाइर पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बाइक के बदले चार पहिया वाहन का नंबर प्लेट देने के मामले में यह फैसला सुनाया है। 


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Gave name plate of four wheeler instead of bike fined 35 thousand rupees in bhadohi

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


जिला उपभोक्ता अदालत ने पंजीयन प्रमाणपत्र न देने पर सिद्धि विनायक ऑटोमोबाइल पर 35 हजार जुर्माना लगाया। आयोग ने दो माह में मोटरसाइकिल की कीमत 88 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया। कहा कि तीन अक्तूबर 2023 से निर्णय की तिथि तक छह प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करें।

यह है पूरा मामला

अदालत के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि गोपीगंज के अंजही मोहाल निवासी सुनील कुमार उमर वैश्य ने 30 जुलाई 2024 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि जीटी रोड आजाद नगर गोपीगंज स्थित सिद्धि विनायक ऑटोमोबाइल ब्रांच के प्रोपराइटर संध्या सिंह को उन्होंने तीन अक्तूबर 2023 को बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल 110 सीसी 88 हजार देकर क्रय किया था। 

विपक्षी ने एक सप्ताह के अंदर पंजीयन कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र और नंबर प्लेट देने का वादा किया, लेकिन बहुत दिनों बाद विपक्षी ने परिवादी को एक नंबर प्लेट दिया। जिसे लगाकर वह बाइक चलाने लगा। एक दिन पुलिस ने मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और अभिलेखों की जांच किया तो पता चला कि यह मोटरसाइकिल का नंबर चार पहिया गाड़ी का है, जो सेंट थॉमस स्कूल गोपीगंज के नाम दर्ज है। 



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