
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
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प्रेम में धोखा खाने के बाद कार में आग लगाने वाले दीपा (काल्पनिक नाम) और उसके प्रेमी रोहन को जेल भेजने के बाद अब इंदौर में वैभव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में उसे अग्रिम जमानत दिलाने का प्रयास शुरू हो गया है। इंदौर में कोर्ट में वैभव के लिए अग्रिम जमानत दाखिल की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। दीपा ने वैभव पर आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए।
वैभव के लिए उसने अपना ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट करा लिया और फिर उसने धोखा दे दिया। विजय नगर थाना इंदौर में वैभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वैभव की तरफ से कानपुर से एडवोकेट गौरव दीक्षित को उसका वकील बनाकर इंदौर भेजा गया है। एडवोकेट के मुताबिक उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के तमाम नजीर वाले फैसलों का हवाला दिया है। एडवोकेट ने बताया कि बुधवार को मामले में सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।