Green trees were cut down in the warehouse fine of Rs 1.15 crore recommendation made to the Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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आगरा के बेलनगंज रेल मालगोदाम में काटे गए पेड़ों के मामले में सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। सीईसी ने बिना अनुमति काटे गए पेड़ों के लिए 1.15 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की है। कमेटी सचिव भानुमति ने मालगोदाम में 23 नहीं, बल्कि 115 पेड़ों की कटाई मानी है। इसके एवज में 2.3 हेक्टेयर जमीन पर 2300 पेड़ लगाने की सिफारिश की है।

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