Gyanvapi case Muslim parties not arrive in court hearing on Wazukhana survey postponed

Gyanvapi Case
– फोटो : अमर उजाला

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वाराणसी के ज्ञानवापी के भीतर वजूखाना के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग पर हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई मुस्लिम पक्षकार पेश नहीं हुए। इस वजह से मामले की सुनवाई अब नौ जुलाई को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने राखी सिंह की ओर से वाराणसी जिला जज के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया,जिसमें जिला जज की अदालत ने वजूखाने के सर्वेक्षण की इजाजत देने से इन्कार कर दिया था।

कोर्ट ने याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी को निर्देश दिया कि वह 24 घंटे के भीतर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी को सुनवाई की अगली तारीख की जानकारी दे दें। इससे पहले हुई सुनवाई में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से वकालतनामा दाखिल कराया गया था। लेकिन, बुधवार की सुनवाई के वक्त अदालत में पेश न होने की वजह से सुनवाई टल गई।

एएसआई ने पहले ही ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर वाराणसी जिला जज को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें दावा किया गया है कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 

इसी आधार पर वादी राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में वजूखाने के सर्वेक्षण की मांग के लिए सिविल वाद दाखिल किया था, जिसे जिला जज ने 21 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ राखी सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 



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