
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : ANI
विस्तार
लगभग चार साल पहले फरसे से बेटी का सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 अच्छेलाल सरोज ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मझिला थाना क्षेत्र के चठिया गांव निवासी चौकीदार उस्मान ने तीन मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन मार्च 2021 की शाम पांच बजे जानकारी मिली कि पांडेयतारा गांव निवासी सर्वेश ने अपनी पुत्री नीलम (18) की गला काटकर हत्या कर दी है। जब वह पांडेयतारा पहुंचा तो देखा कि सर्वेश नीलम का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर सड़क की तरफ जा रहा था।
