Hardoi: Life imprisonment to father who killed his daughter

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : ANI

विस्तार


लगभग चार साल पहले फरसे से बेटी का सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 अच्छेलाल सरोज ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मझिला थाना क्षेत्र के चठिया गांव निवासी चौकीदार उस्मान ने तीन मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन मार्च 2021 की शाम पांच बजे जानकारी मिली कि पांडेयतारा गांव निवासी सर्वेश ने अपनी पुत्री नीलम (18) की गला काटकर हत्या कर दी है। जब वह पांडेयतारा पहुंचा तो देखा कि सर्वेश नीलम का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर सड़क की तरफ जा रहा था।

Trending Videos

मोबाइल फोन से थाने पर सूचना दी तो पुलिस मौके पर आ गई और सर्वेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस कटे हुए सिर को साथ लेकर सर्वेश के साथ उसके घर पहुंची थी। यहां एक कमरे में नीलम का धड़ पड़ा मिला था। विवेचना में पता चला था कि सर्वेश ने घटना के दो दिन पहले नीलम को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।

इसके कारण सर्वेश नाराज था और गुस्से में उसने फरसे से नीलम का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई पूरी कर अपर जिल जज अच्छेलाल सरोज ने सजा सुनाई है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *