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जानलेवा हमले के प्रयास का एक अभियुक्त शराब के नशे में न्यायालय में तारीख पर पहुंचा। न्यायालय के आदेश पर शराबी का मेडिकल हुआ। मेडिकल में शराब के सेवन की पुष्टि हुई। अभियुक्त की ओर से माफीनामा लिखकर देने पर न्यायालय ने उसे 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर उसे 15 दिन का कारावास भोगना होगा।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में जानलेवा हमले के प्रयास के मुकदमे में गवाही हो रही थी। इस मुकदमे का अभियुक्त राजपाल निवासी बारऊ थाना सिकंदराराऊ न्यायालय में शराब पीकर आ गया। न्यायालय के आदेश पर उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। मेडिकल में शराब के सेवन की पुष्टि हुई। अभियुक्त राजपाल ने न्यायालय को माफीनामा लिख कर दिया और गलती के लिए क्षमा याचना की। न्यायालय ने अभियुक्त राजपाल को 1500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर उसे 15 दिन का कारावास भोगना होगा।
अभियुक्त ने न्यायालय से की क्षमा याचना
न्यायालय में अभियुक्त की तरफ से माफीनामा प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अनजाने में यह कृत्य हो गया है। अभियुक्त मजदूर वर्ग का व्यक्ति है। अभियुक्त ने सदैव न्यायालय का सम्मान किया है और भविष्य में भी करेगा। अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त को आज की गलती के लिए क्षमा किया जाए।
न्यायालय ने अभियुक्त का मोबाइल किया सीज
न्यायालय में अभियुक्त राजपाल जानलेवा हमले के प्रयास के आरोप में विचाराधीन अभियुक्त है। न्यायालय में अभियुक्त नशे में उन्मत्त होकर बार बार मोबाइल चला रहा था। न्यायालय द्वारा मोबाइल स्विच ऑफ किए जाने हेतु आदेशित किया गया, फिर भी अभियुक्त ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया । इससे अभियुक्त द्वारा न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। न्यायालय ने रीडर को आदेशित किया कि अभियुक्त का मोबाइल कब्जे में लेकर सीलबन्द कर अपनी अभिरक्षा में रखा जाए।
