Section 144 imposed in Hathras till December

धारा 144
– फोटो : Social Media

विस्तार


आगामी त्योहारों और आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने आठ अक्तूबर से सात दिसंबर तक जिले में धारा 114 लागू कर दी है। इस दौरान बिना पूर्वानुमति के किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दलों द्वारा जिले में धरना-प्रदर्शन व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। 

इस अवधि में पारंपरिक मेले, विभिन्न आयोजनों व सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी धार्मिक अथवा पूजा स्थल का प्रयोग राजनीतिक रूप से करने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध परीक्षार्थियों व परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *