Having sexual relations by promising marriage can result in punishment of up to 10 years

तीन नए आपराधिक कानून
– फोटो : amar ujala

विस्तार


देश में लागू किए गए नए कानून भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से लैंगिक अपराध पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर सजा बढ़ाने से लेकर धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में नई धारा की वृद्धि की गई है।

आगरा के जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता ने बताया कि आईपीसी में दुष्कर्म में जहां 376 (1) धारा लगती थी, वहीं अब बीएनएस में 64 (1) लगाई जाएगी। इसके साथ ही 376 (2) की जगह 64 (2), 376 (3) की जगह 65 (1), 376 एबी की जगह 65 (2) धारा लगेगी।

376 ए की जगह 66, 376 बी की जगह 67 धारा लगेगी। 376 सी की जगह 68 लगाई जाएगी। 376 डी की जगह 70 (1) और 376 डीए, डीबी की जगह 70 (2) लगाई जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में नई धारा 69 को जोड़ा गया है। इसमें अगर, कोई व्यक्ति शादी का वादा कर, प्रलोभन देकर, पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर या छल कर किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो धारा 69 के तहत अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह के अपराध को पहले आईपीसी की धारा 376 में ही रखा गया था।

मुख्य बदलाव

बसंत गुप्ता ने बताया कि नए कानून में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति के लिए 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह सजा आजीवन कारावास और शेष प्राकृत्य जीवन में भी बदल सकती है। इसके साथ ही आरोपी की लोकेशन और घटना से संबंधित वीडियो को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकेगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *