अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह

Updated Wed, 06 Nov 2024 12:52 PM IST

सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश के विरोध में दाखिल रिकॉल आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए छह नवंबर की तिथि तय की गई थी। 


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Hearing begins in Shri Krishna Janmabhoomi case, issue points will be decided in the case

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद।
– फोटो : अमर उजाला।



विस्तार


श्रीकृष्ण जन्म भूमि एवं शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई शुरू हो गई है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है।

सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश के विरोध में दाखिल रिकॉल आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए छह नवंबर की तिथि तय की गई थी। 

ये है पूरा मामला 

हिंदू पक्ष ने सभी विवादों का एकत्रीकरण कर तत्काल वाद बिंदुओं को तय करके सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सभी मुकदमों की अलग- अलग सुनवाई करने की मांग कोर्ट से की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया। अब सभी मुकदमे एक साथ चलाए जाएंगे।



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