Hearing in Shri Krishna's idol case will be held on 3 May

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– फोटो : अमर उजाला

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आगरा के लघुवाद न्यायालय में विचाराधीन योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के श्रीभगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि के केस में सोमवार को सुनवाई हुई।

वादी एवं अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि 29 मार्च को सुनवाई के दौरान उन्होंने आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को विपक्षी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसपर आज विपक्षी संख्या-2 जामा मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल कर दी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सर्वे के लिए प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ।

न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई की अगली तिथि 3 मई नियत की गई है। सुनवाई के दौरान विपक्षी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वाद पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई, जिसे एएसआई के अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने लिया। वर्तमान में प्रभु श्रीकृष्ण विग्रह के दो वाद न्यायाधीश मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में विचाराधीन हैं। 

 



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