न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है।


Hearing of Rahul Gandhi's citizenship petition on 24 October.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।
– फोटो : ANI

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लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र के अधिवक्ता को लिखित जानकारी पेश करने का समय देकर अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को नियत की है।

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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई कि राहुल गांधी भारत के बजाय  ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य थे।

याची ने कहा कि उसने कोर्ट के पहले के आदेश के तहत राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को दो प्रत्यावेदन दिए थे। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा था कि क्या याची के प्रत्यावेदन केंद्र को मिले हैं? और इन पर केंद्र की क्या कार्रवाई या निर्णय प्रस्तावित है? सोमवार को केंद्र के वकील ने मामले में लिखित जानकारी पेश करने को समय दिए जाने की गुजारिश की। जिस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को नियत की है।



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