संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Mon, 26 May 2025 11:28 PM IST

Hearing on the punishment of three accused in Netrapal murder case of Karhal today


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मैनपुरी। करहल के मोहल्ला भटेला में 18 साल पूर्व हुए नेत्रपाल हत्याकांड के तीन दोषियों की सजा के बिंदु पर आज यानी मंगलवार को एडीजे-5 स्वप्नदीप सिंघल की कोर्ट में सुनवाई होगी। 23 मई को इन तीनों को दोषी करार दिया गया था।

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घटना 12 जून 2007 की है। मोहल्ला भटेला के प्रयाग सिंह ने करहल थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले नीरज कुमार चौबे उसका भाई सरकारी अध्यापक प्रदीप कुमार चौबे और इनके पिता जगदीश नारायण चौबे रंजिश मानते थे। 12 जून को इन तीनों के साथ छोटेलाल कुलश्रेष्ठ भी घर आए। प्रदीप ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे नेत्रपाल को खाना खाते समय गोलियां मारी। नेत्रपाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। कसे में अभियोजन की ओर से रोहित गुप्ता ने कोर्ट में साक्ष्य व गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर नीरज कुमार चौब उसका भाई सरकारी अध्यापक प्रदीप कुमार चौबे और छोटेलाल को दोषी करार दिया। वहीं, जगदीश नारायण की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। दोषियों की सजा पर 27 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी।



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