देवरिया जिले के लार बाईपास मार्ग के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है। मामला सलेमपुर तहसील का है। लार हाइडिल तिराहा से लार बाइपास तिराहा तक करीब तीन किमी बाईपास सड़क के निर्माण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें सड़क के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने की मांग की गई है।

राज्य सरकार की ओर स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट में दलील दी कि सड़क निर्माण कार्य की अवधि 13 फरवरी 2025 से स्वीकृत है। इसे 12 फरवरी 2026 तक पूरा किया जाना है। साथ ही कार्य प्रगति पर है और जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, याची ने पुनर्निर्माण कार्य की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए कोर्ट में दलील दी कि कार्य शुरू होने के बाद बंद कर दिया गया है।

कोर्ट ने याची की ओर से प्रस्तुत की गईं तस्वीरों को अहम मानते हुए कहा कि इनसे सड़क पर किसी भी प्रकार का कार्य चलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल ने बेहतर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने मामले को 26 फरवरी 2026 को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। 



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