इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पति के खिलाफ भरण-पोषण के तहत आवेदन दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, भरण पोषण की जिम्मेदारी बालिग होने के बाद ही शुरू होगी।



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