इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मंडी परिषद में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति न देने पर तीखी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने परिषद के निदेशक, उपनिदेशक और अलीगढ़ मंडी परिषद के सचिव पर 10-10 हजार रूपये का हर्जाना लगाया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मंडी परिषद में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति न देने पर तीखी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने परिषद के निदेशक, उपनिदेशक और अलीगढ़ मंडी परिषद के सचिव पर 10-10 हजार रूपये का हर्जाना लगाया है।
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