अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह

Updated Sun, 20 Oct 2024 11:27 AM IST

याची के अधिवक्ता की दलील है कि चकिया की नौगढ़ तहसील से जारी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र गलत तरीके से निर्गत किया गया है। इसमें नियमों की अवहेलना की गई है। इसको निरस्त करने की मांग को लेकर याची ने 22 मई को संबंधित अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया।


High Court refuses to hear objection on SP MP's caste certificate, this is the whole matter

छोटेलाल खरवार
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र के राबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद छोटेलाल खरवार के पक्ष में जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी.सराफ और न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित की खंडपीठ ने याची इंद्रजीत की याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौबे को सुनकर दिया।

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कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को याची की शिकायत पर दस हफ्ते में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। याची ने सांसद के जाति प्रमाणपत्र की वैधता की चुनौती दी है। दलील दी कि चकिया की नौगढ़ तहसील से जारी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र गलत तरीके से जारी किया गया है। इसे निरस्त करने की मांग को लेकर याची ने 22 मई को संबंधित अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया।

 



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