High Court seeks response from the government on the release of former MLA Udaybhan

विधायक विजमा यादव और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया।
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में राज्यपाल के आदेश पर उम्रकैद से समय पूर्व रिहा हुए भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने सपा विधायक विजमा यादव की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव और अभिषेक यादव को सुनकर दिया है।

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विजमा ने पति जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित समेत चार लोगों की सरेराह हत्या के दोषी पाए गए उदयभान करवरिया को राज्यपाल की ओर से समय पूर्व रिहाई के दिए गए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में सरेराह सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित और उनके तीन साथियों पर एके 47 से गोलियां बरसा कर निर्मम हत्या की गई थी।

जवाहर पंडित के भाई सुलाकी यादव की तहरीर पर उदयभान करवरिया, बसपा के पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, श्याम नारायण करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को इस हत्याकांड का आरोपी बनाया गया। चार नवंबर 2019 को इसमें फैसला आया। चारों दोषियों को सश्रम उम्रकैद और 7.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से करवरिया बंधु जेल की सलाखों में कैद चल रहे थे। हालांकि, उदयभान एक बार पैरोल पर बाहर भी आया था। लेकिन, समय पूरा होने के बाद फिर जेल जाना पड़ा था। 



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