
सपा सांसद आरके चौधरी
– फोटो : amar ujala
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लखनऊ मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से जीते सपा सांसद आरके चौधरी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्हें नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने मंगलवार को यह आदेश मतदाता ज्ञानी की चुनाव याचिका पर दिया। इसमें चुनाव जीतने के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) का मुद्दा उठाने को चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
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याची के अधिवक्ता हरिशंकर जैन का कहना था कि आरके चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिससे चुनाव कथित भ्रष्ट आचरण से प्रभावित हुआ। दलील दी कि सपा ने पीडीए का मुद्दा उछाला। कई साक्षात्कारों का जिक्र कर कहा कि प्रत्याशी चौधरी समेत सपा के मुखिया ने भी पीडीए की अवधारणा को बड़े पैमाने पर जनता के सामने पेश किया।
चुनाव की अधिसूचना के दौरान 12 मई को मोहनलालगंज में हुई रैली में चौधरी ने जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर वोट मांगे। पीडीए को सोशल मीडिया पर भी दिखाया गया। इन हालात में चौधरी का चुनाव रद्द किए जाने योग्य है।