husband has been found guilty of murder by shooting his wife in head in Mathurasentenced to life imprisonment

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– फोटो : अमर उजाला

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मथुरा के जैंत थाना क्षेत्र के जैंत गांव में 30 मार्च 2022 की रात पत्नी की पिटाई के बाद सिर में सटाकर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ सजाई वारंट जारी कर कोर्ट ने उसे सजा भुगतने को जेल भेज दिया है।

पुलिस प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गांव जैंत निवासी हरिओम उर्फ भोलू का विवाह 2016 में थाना बरसाना के गांव जानू निवासी पद्म सिंह की बेटी सीता से हुआ था। मृतक सीता की मां राधा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि विवाह में करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। कई बार पंचायत हुईं, पर ससुरालीजन नहीं माने। लगातार उनकी बेटी से दहेज में कार की मांग की जा रही थी। यही नहीं उसे बांझ कहकर भी प्रताड़ित किया जाता था।

सीता संजय कॉलेज से डी फार्मा का कोर्स भी कर रही थी। आरोप था कि 30 मार्च की देररात सीता की पिटाई की गई। इसके बाद पति ने सिर से सटाकर गोली मार हत्या कर दी। इस मामले में पति हरिओम उर्फ भोलू, सास शीला, जेठ योगेश, जेठानी अर्चना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने बाद में इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। वारदात में सास, जेठ, जेठानी की भूमिका न पाते हुए उनको बरी कर दिया गया। वहीं, मुख्य आरोपी पति हरिओम को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई गई है।

 



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