If polythene bags are used in the city, action will be taken

भिनगा में दुकानदारों को जूट का बैग इस्तेमाल करने की सलाह देते नगर पालिका के लोग।

श्रावस्ती। नगर पालिका परिषद भिनगा व नगर पंचायत इकौना में पॉलिथीन कैरी बैग का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई होगी। इसे रखने, बेचने व लाने ले जाने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएा।

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जिला कार्यक्रम प्रबंधक अमित गुप्ता ने बताया कि शासन की ओर से पॉलिथीन का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से वर्ष 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम लागू किया जा चुका है। इसके तहत कम उपयोगिता व कचरे के रूप में बिखेरने की अधिक क्षमता रखने वाली एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है।

ऐसे में नगर पालिका परिषद भिनगा व नगर पंचायत इकौना के सीमा क्षेत्र में प्लास्टिक व थर्माकोल के सामग्री निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिकी व उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैरी बैग व वस्तु, पॉलीस्टाइरीन व पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं, प्लास्टिक स्टिक, पीवीसी, बैनर का प्रयोग वर्जित है। नगर पालिका अध्यक्ष इरफान अहमद ने नगर वासियों से अपील है कि वह नगर को स्वच्छ, निर्मल व प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करें। संवाद



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