Inspector Ranjit Rai statement recorded in bank employee murder case in Varanasi

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला डिजिटल

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भोजूबीर के 12 साल पुराने बैंककर्मी हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर रणजीत राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराया। अभियोजन के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने बताया कि इंस्पेक्टर ने बयान में कहा कि वह घटना के समय वाराणसी में दरोगा थे। जानकारी मिली थी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर में बरनवाल बंधुओं की हत्या से संबंधित आरोपी पकड़े गए हैं। 

इस सूचना के आधार पर वह सैदपुर गए थे। आरोपी रोहित सिंह उर्फ सनी और रोशन गुप्ता उर्फ किट्टू (पुलिस मुठभेड़ में दोनों मृत) ने बताया कि हम लोग वाराणसी के जिला जेल में बंद थे तो पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल ने गुड्डू जायसवाल की हत्या के लिए कहा था। चेहरा मिलने के कारण गलती से गुड्डू के चचेरे भाई महेश जायसवाल की हत्या कर दी गई थी। 

इंस्पेक्टर ने कहा कि दोनों बदमाशों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और उच्चाधिकारियों को भी बताया था। वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इंस्पेक्टर का बयान दर्ज होने और उनसे जिरह के बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि शुक्रवार नियत कर दी।

महेश को गुड्डू समझ मारी थी गोली

प्रकरण के अनुसार, अर्दली बाजार निवासी गुड्डू जायसवाल उर्फ संत प्रसाद जायसवाल का आरोप है कि पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल उनसे रंजिश रखता था। जवाहर और उसके बेटे गौरव ने उनकी हत्या कराने की धमकी दी थी। उनकी और उनके चचेरे भाई महेश की शक्ल मिलती थी। 23 अप्रैल 2012 को भोजूबीर में दो बदमाशों ने महेश को गुड्डू समझकर गोली मार दी थी।



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