Five lakh insurance without any premium

बीमा प्रतीकात्मक फोटो
– फोटो : सोशल मीडिया

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प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म औद्योगिक, सेवा-व्यवसाय क्षेत्र की इकाईयों, हस्तशिल्पियों, छोटे कारीगरों के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। अस्थायी अपंगता या मृत्यु होने पर आवेदक के आश्रित को पांच लाख रुपये का बीमा कवर भुगतान किया जाएगा। योजना आगामी 15 अगस्त से लागू की जा रही है। 

मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने बताया कि योजना में दर्जी, हलवाई, कुम्हार, मत्स्य पालन, डेयरी, ट्रेडर, पैथोलॉजी आदि चलाने वाले पात्र होंगे। इसे लिए इकाई का एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमी, व्यापारी, हस्तशिल्पी, कारीगर इसमें लाभान्वित किए जाएंगे। पंजीयन पूर्ण रूप से निशुल्क है। वाणिज्य विभाग द्वारा लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से अलग उद्यमी इसमें कवर किए जाएंगे। 

ऐसे मिलेगा लाभ 

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रीमियम किस्त नहीं ली जाएगी। बीमा योजना 15 अगस्त 2023 से लागू होकर 5 वर्ष के लिए संचालित रहेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। जिला उद्योग केंद्र से इसका संचालन होगा। दुर्घटना में स्थायी अपंगता या मृत्यु होने पर 10 रुपये के शपथ पत्र के साथ एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ नॉमिनी को आवेदन करना होगा, जिसके उपरांत बीमित धनराशि का भुगतान होगा। 



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