बीमा कंपनी घायल को देगी 8.80 लाख का मुआवजा

भोगांव क्षेत्र में कार की टक्कर लगने से युवक हुआ था घायल

संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में चार साल पहले कार की टक्कर लगने से घायल हुए युवक को वाहन की बीमा कंपनी 8.80 लाख रुपये का मुआवजा देगी। घायल की याचिका पर सुनवाई करके मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने यह आदेश बीमा कंपनी को दिया है।

तहसील भोगांव क्षेत्र के गांव छिवकरिया के रहने वाले मुकेश कुमार वर्ष 2019 में जीटी रोड पर तिलियानी मोड़ के पास एक कार की टक्कर लगने से घायल हो गए थे। उपचार कराने के बाद उन्होंने थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुआवजा पाने के लिए वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ अपने अधिवक्ता महेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने याचिका की सुनवाई की। गवाही के आधार पर वाहन की बीमा कंपनी भारतीय एक्सट्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदेही तय की गई। दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने बीमा कंपनी को घायल को 8.80 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस धनराशि पर बीमा कंपनी ब्याज भी देगी।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *