
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
19 साल पहले प्रयागराज के बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में सजा के समय गैरहाजिर रहे आरोपी इसरार अहमद को भी सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने इसरार अहमद पर एक लाख 90 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
29 मार्च को इस मामले की सुनवाई के समय आरोपी आबिद, गुल हसन, जावेद, रंजीत पाल, फरहान और अब्दुल कवि कोर्ट में हाजिर थे जिन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जबकि आरोपी इसरार अहमद कोर्ट में हाजिर नहीं था।
लिहाजां कोर्ट ने इसरार अहमद को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद इसरार ने एक अप्रैल को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने उसे जेल भेजते हुए चार अप्रैल को तलब किया था। बृहस्पतिवार को आरोपी इसरार अहमद को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
