
पर्वत सिंह बादल उरई (ब्यूरो चीफ जालौन ) ✍️
Jalalun प्रमुख सचिव उ०प्र० के द्वारा शासन, पंचायती राज अनुभाग-3 के शासना 15 जुलाई का सन्दर्भ ले नगरपालिका परिषद उरई के सीमा विस्तार हेतु 18 से 22 जुलाई तक ग्राम जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना, ग्रामों क्षेत्रों वार्डो की प्रस्तावित सूची की तैयारी 10 अगस्त तक अंतिम सूची को प्रकाशन..
ByParvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️
Jul 18, 2025 #Disposal of objections received at serial number-3, #publication of final list of territorial constituencies will be done from 06 August to 10 August 2025.
🧶(उरईजालौन) उरई: जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सूजन/सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकास खण्ड विकास खण्डो की प्रभावित ग्राम पंचायतो, क्षेत्र पंचायतो और जिला पंचायतो के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) का आंशिक परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध मे बताया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 15.07.2025 का सन्दर्भ ले, जिसके द्वारा नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकास खण्ड विकास खण्डो की प्रभावित ग्राम पंचायतो, क्षेत्र पंचायतो और जिला पंचायतो के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) का आंशिक परिसीमन किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 06 फरवरी 2015 एवं शासनादेश दिनांक 12 फरवरी 2015 का अनुपालन करते हुये निम्नवत समय-सारणी के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम सूची रूपपत्र 1,2 तथा 3 पर हार्डकॉपी (साफ्ट कॉपी एम०एस०एक्सेल पर सी०डी०सहित) निदेशक पंचायती राज उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।
उन्होंने बताया कि दिनांक 18 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2025 तक ग्राम पंचायत जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना, दिनांक 23 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डो) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन, दिनांक 29 जुलाई 2025 से 02 अगस्त 2025 तक प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना, दिनांक 03 अगस्त 2025 से 05 अगस्त 2025 तक क्रमांक-3 पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण, दिनांक 06 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शासनादेश दिनांक 12 फरवरी 2015 के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के निर्धारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आपत्तियां जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त किये जाने के साथ-साथ निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन किया जाता है जिसमे जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव है।
अतः उपरोक्त शासनादेशों की छायाप्रतियां एवं निर्धारित प्रारूप 1,2 व 3 पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनदेश में दी गई व्यवस्था तथा निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये संयुक्त हस्ताक्षरो से प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय जालौन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

