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पर्वत सिंह बादल उरई( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️ 🧶 🧶 🧶 🧶 🧶(उरईजालौन)उरई: आज उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पँवार ने दिनांक 06.06.2025 को जिला कारागार उरई का साप्ताहिक भ्रमण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरूद्ध बन्दियों से पूछ-तांछ करते हुये उनकी समस्यों को जाना समझा तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर जेल प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे।
                  निरीक्षण में सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पँवार ने जिन बन्दियों की जमानत सक्षम न्यायालय से हो चुकी हैं किन्तु जमानतगीर न होने के कारण रिहा नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सूची अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन के कार्यालय में प्रेषित किये जाने हेतु जेल प्रशासन को निर्देशित किया, जिससे कि उन बन्दियों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी कर उन्हे शीघ्रता से कारागार से रिहा करवाया जा सकें एवं जिन बन्दियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं उनकी जमानत राज्य की ओर से जिला अधिकार प्राप्त समिति जालौन के माध्यम से करवायी जा सकें। बन्दियों के मुकदमों की पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता/सलाह और महिला बन्दी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खान-पान इत्यादि के बारे में जाना-परखा। उन्होंने कई बन्दियों से अलग-अलग जानकारी ली एवं जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी ऐसा बन्दी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत् ढंग से न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विचाराधीन बन्दी को पैरवी हेतु सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित न्यायालय में बन्दी की ओर से प्रार्थनापत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि एमाइकस क्यूरी (न्यायमित्र) की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसीप्रकार जो बन्दी दोषसिद्ध हो चुके हैं, की अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी जाये। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आवश्यक समन्वय बनाकर ऐसे प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाये ताकि अपील की मियाद समाप्त न होने पाये। जेल अपील कराये जाने में यदि कोई विधिक समस्या आ रही है तो उसको जिला विधिक सेवा  प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुये द्वारा उचित माध्यम माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से यथा आवश्यक पत्राचार किया जाये।
विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुये सचिव/अपर जिला जज श्रीमती पारुल पँवार ने शिविर का शुभारम्भ किया। इसके उपरान्त जिला कारागार के चिकित्साधिकारी डॉ0 राहुल बर्मन ने बताया कि COVID-19 एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो आपके फेफड़ों, वायुमार्ग और अन्य अंगों को प्रभावित करती है। इसके अलग-अलग प्रकार के स्ट्रेन (उपभेद) हैं जो लोगों के बीच फैलते हैं और उन्हें अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं। COVID-19 से पीड़ित कुछ लोग ज्यादा बीमार हो सकते हैं, और कुछ लोग तो गंभीर रूप से भी बीमार हो सकते हैं। लक्षण, प्रसार, उपचार और रोकथाम के बारे में पता लगाएं। साथ ही लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम जालौन स्थान उरई के डिप्टी चीफ  उमेश मिश्रा एवं असिस्टेन्ट  अभिषेक पाठक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न विधिक सहायताओं के बारे में बन्दियों का अवगत कराया।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक नीरज देव, उपकारापाल अरविन्द सिन्हा व   अमर सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन के लिपिक शुभम् शुक्ला उपस्थित रहे।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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