पर्वत सिंह बादल ( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️🧶🧶🧶🧶🧶🧶🧶 (उरईजालौन) उरई : जालौन अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारूल पॅवार ने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला बाल एवं महिला कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य बुन्देलखण्ड विधि महाविद्यालय, समस्त तहसीलदार/सचिव तहसील विधिक सेवा समितियों को दिनांक 09.11.2025 को विधिक सेवा दिवस के आयोजन के सम्बंध में बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांकित 07.11.2025 में निर्गत निर्देशों के अनुसार आगामी दिनांक 09.11.2025 को “विधिक सेवा दिवस” के अवसर पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय कार्यक्रमों हेतु रूपरेखा निम्नांकित है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा दिवस के अवसर पर समस्त तहसील, ब्लाक, विद्यालयो एवं विधि महाविद्यालयों के स्तर पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाये। इस कार्यक्रम में पराविधिक स्वयं सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवी संगठनों आदि के माध्यम से आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये। जनपद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आशा बहुओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सहयोग से सम्पूर्ण जनपद में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक व्यक्ति को उनके विधिक अधिकारों एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाये प्रत्येक आशा बहू और आंगनबाडी कार्यकर्ती अपने-अपने पदेन स्थानीय कार्यक्षेत्र में ही प्रचार-प्रसार करेंगी। इस कार्य में सम्बन्धित क्षेत्र के पराविधिक स्वयं सेवकों का भी सहयोग लिया जाये। विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर रैलियाँ आयोजित की जायें, जिसमें छात्र-छात्राओं, अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों का सहयोग लिया जाये। जनपद के सहज दृश्य एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विधिक सेवा कार्यक्रम, विभिन्न कानूनों, जन कल्याणकारी योजनाओं आदि से संबंधित कार्यकम आयोजित किये जाये। सम्पूर्ण जनपद में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया आगामी दिनांक 09.11.2025 को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर उपरोक्त कार्यक्रमों का आयोजन कराने तथा आयोजन उपरांत 04-04 फोटो एवं कार्यक्रम में सहभागी की सूची सहित विस्तृत आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन अनिवार्यतः किया जाये।
