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जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻

(उरई जालौन )कदौरा थाना क्षेत्र में अभियुक्त जनक पुत्र रामलाल निवासी ग्राम बड़ागांव थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादी के माता पिता की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कदौरा में मु0अ0सं0 207/2018 (वाद संख्या – 169/2018) धारा 302 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था । जालौन पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अन्तर्गत धारा 302 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोग में म न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास व 25,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30/05/2024 को न्यायालय ADJ/FTC/CAW/GST कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जनक उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।