पर्वत सिंह बादल उरई (ब्यूरो चीफ) जालौन ✍🏻 ✍🏻 ✍🏻 ✍🏻 (उरईजालौन)उरई: जनपद जालौन में आज जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 21 नवम्बर 2024 पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 नवम्बर 2024 तथा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 नवम्बर 2024 दशमोत्तर छात्रवृत्ति द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11 व 12) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करने एवं संस्था स्तर से अग्रसारित करने हेतु संशोधित समय सारिणी जारी की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत है। उन्होंने बताया कि छात्र/छात्रा द्वारा किये गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किये जाने की कार्यवाही की समयावधि कक्षा 9-10 कक्षाओं हेतु(अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं सामान्य वर्ग) दिनांक 29 जनवरी 2025 से 03 फरवरी 2025 तक एवं कार्यवाही की समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु(अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं सामान्य वर्ग) दिनांक 05 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकॉपी वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किये जाने की
कार्यवाही की समयावधि कक्षा 9-10 कक्षाओं हेतु(अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं सामान्य वर्ग) त्रुटियों संशोधन के पश्चात विलम्बतम 05 फरवरी 2025 तक एवं कार्यवाही की समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु(अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं सामान्य वर्ग) दिनांक 13 फरवरी 2025 तक, त्रुटियों जो ठीक करके छात्रों द्वारा जमा किये गए आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्नक अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की कार्यवाही की समयावधि कक्षा 9-10 कक्षाओं हेतु(अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं सामान्य वर्ग) दिनांक 07 फरवरी 2025 तक एवं कार्यवाही की समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु(अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं सामान्य वर्ग) दिनांक 13 फरवरी 2025 तक है।
अतः शैक्षिक सत्र 2024-25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1,2,3 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11 व 12) के अन्तर्गत जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त समयावधि के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें यदि उक्त समयावधि में छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा कार्यवाही नही की जाती है तो इसके लिए छात्र एवं शिक्षण संस्थाये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
