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जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻

(उरई जालौन) उरई;जालौन जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय जी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व सकुशल संपन्न कराने के लिए  NIC कक्ष पहुंचकर कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया।Software Randomization प्रक्रिया में शामिल 3730 कार्मिकों का चयन किया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि रेंडमाइजेशन में चयनित कार्मिकों को 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 तक राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से 01 बजे तक व द्वितीय पाली में दोपहर 02 बजे से शाम 05 बजे तक कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी स्लिप के साथ ही प्रपत्र 12 के प्रारूप वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों की ड्यूटी निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए लगाई गई है, उनकी ड्यूटी न तो हटाई जाएगी और न ही बदली जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद की मतदाता सूची में दर्ज जनपद के मतदान कार्मिक लोकसभा सामान्य निर्वाचन में जिस स्थान पर तैनात होंगे, उसी बूथ पर ईडीसी के माध्यम से मतदान कर सकेंगे ।तथा जनपद की मतदाता सूची में दर्ज जनपद के निर्वाचन से जुड़े ऐसे कार्मिक जो बूथ से हटकर तैनात किए गए हैं, वह ईडीसी के माध्यम से नजदीकी बूथ पर मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों के निर्वाचन से जुड़े कार्मिक पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण में प्रपत्र 12 के संबंधित प्रारूप नियमानुसार भरकर लाने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम कर्मियों को निर्देशित किया कि वे निर्वाचन प्रक्रिया की सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि मतदान व मतगणना में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी प्रपत्रों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर लें ताकि जनपद में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में उन्हें कोई कठिनाई ना हो । नियुक्त किए गए पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम को निर्देशित किया कि वह नियत तिथि को प्रशिक्षण समय से 01 घन्टा पूर्व प्रशिक्षण स्थल पहुंचकर उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए गंभीरता पूर्वक गहन प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता/अनुपस्थिति के लिए सम्बंधित मतदान कर्मियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134(1) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) दर्ज कराते हुए कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, उप निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीप निगम, बीएसए चन्द्र प्रकाश सहित आदि अधिकारी मौजूद रहे

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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