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Jalaun भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र 12 सितंबर से 1 नवंबर के आधार पर निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार नामावली तैयार करने हेतु

ByParvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

 Sep 30, 2025  #Today Assistant Electoral Registration Officer Allahabad-Jhansi Block Graduate Constituency – District Election Officer

                                                                                                                                                                                                          पर्वत सिंह बादल ( ब्यूरो चीफ जालौन )✍️                                                                                   🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️🗞️📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖               (उरई जालौन) उरई: जनपद में आज सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 12 सितम्बर 2025 तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 12 सितम्बर 2025 के द्वारा 01 नवम्बर 2025 की अर्हता दिनांक के आधार पर निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार नामावली तैयार कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि दिनांक 30.09.2025 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31(3) के अंतर्गत सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाना, दिनांक 15.10.2025 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का प्रथम पुर्नप्रकाशन, दिनांक 25.10.2025 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुर्नप्रकाशन, दिनांक 06.11.2025 को फार्म 18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जैसी स्थिति हो, दिनांक 20.11.2025 को वह तिथि जिस तक पांडुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाना है, दिनांक 25.11.2025 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन, दिनांक 25.11.2025 से दिनांक 10.12.2025 तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 12 के अंतर्गत), दिनांक 25.12.2025 को वह तिथि जिस तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अनुपूरक सूची तैयार और मुद्रित की जाएगी, दिनांक 30.12.2025 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अन्तर्गत फॉर्म-18 में अपना आवेदन पत्र 05 नवम्बर 2025 (गुरुवार) तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय (आयुक्त कार्यालय, झाँसी) एवं संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) / पदाभिहित केन्द्रों में भेज दें या परिदत्त कर दें। अर्हक तारीख के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियां निर्धारित तरीके से नयी बनायी जायेंगी।
आवेदन पत्र फॉर्म 18 संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं। पाण्डुलिपि, टंकित, साईक्लोस्टाइल किये गये अथवा व्यक्तिगत रूप से मुद्रित / डाउनलोड किये गये फॉर्म भी स्वीकार किये जायेंगे।
पात्र व्यक्तियों को सहायक दस्तावेज, जो आयोग की वेबसाइट http://eci.nic.in form18 पर उपलब्ध है, के साथ निर्धारित फॉर्म (फॉर्म 18 स्नातकों के लिये) में अपने नामों के नामांकन के लिये आवेदन करना चाहिये। आवेदन पत्र सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी, जिनकी विशिष्टियां प्रथम अनुसूची में दर्शायी गयी हैं, को भेजे जा सकते हैं।
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है तथा 01 नवम्बर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। तीन वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख से किया जायेगा जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया हो।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थोक में प्राप्त आवेदनों, चाहे डाक द्वारा भेजा गया हो अथवा स्वयं जमा किया गया हो, पर नाम सम्मिलित करने के लिये विचार नहीं किया जायेगा। फिर भी, संस्थानों के प्रमुख अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर सकते हैं। परिवार का एक सदस्य उस परिवार के अन्य सदस्यों के फॉर्म 18 को जमा कर सकते हैं तथा प्रत्येक सदस्य के संदर्भ में मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्र सत्यापित करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यह भी ध्यान में रखा जाये कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन में ऐसी कोई सूचना या घोषणा प्रस्तुत करता है जो गलत हो तथा जिसे वह या तो गलत समझता है, या गलत मानता हो अथवा जिसे वह सही नहीं समझता हो उस स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय होगा।

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

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