
सांकेतिक तस्वीर
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जालौन जिले में ससुराल में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि सिरसाकलार थाना क्षेत्र के गढ़गवां निवासी कुंवर सिंह तोमर ने 30 नवंबर 2010 को सिरसाकलार पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि बेटी की शादी 1994 में मध्यप्रदेश के भिंड जनपद के ग्राम हरीपुरा निवासी राघवेंद्र सिंह के साथ हुई थी, जिससे दो संतानें थी। अक्सर दामाद बेटी से विवाद करता था। दामाद राघवेंद्र कुछ दिन से ससुराल में रह रहा था। 30 नवंबर 2010 की रात घर के सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए थे। रात करीब तीन बजे बेटी की चीख सुनकर परिजन कमरे से बाहर आए तो देखा कि बेटी की खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी है और दामाद हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है।
