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जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍🏻
( उरई जालौन) जालौन प्रभारी आबकारी अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र दिनांक 11/03/2024 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मिथाइल एल्कोहल एक प्रकार का घातक जहर है, जो सामान्य शराब की तरह दिखता है, इसका प्रयोग अवैध कच्ची शराब बनाने वाले कर सकते है, जिसके पीने से आँखों की रोशनी जा सकती है तथा इसके अधिक सेवन से व्यक्ति की जान भी जा सकती है।
अतः आपसे यह अपील की जाती है कि सरकारी मदिरा/ठेकों की दुकानों से क्यू०आर० कोड (स्टीकर) लगे मदिरा का ही सेवन करें। अवैध या कच्ची शराब के विकी के अड्डों से शराब कदापि न खरीदें और न ही इसका सेवन करें। उ०प्र० मे वैध शराब पाउच में नहीं बिकती है, पाउच वाली शराब किसी भी हालत में न खरीदे क्योंकि यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा है। उ०प्र० में अवैध शराब बनाने वाले, अवैध शराब में शामिल परिवहन एब बिकी करने का दोषी पाये जाने पर उ०प्र० आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा जहरीली शराब की बिकी किये जाने पर 60 (क) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मृत्युदण्ड का भी प्राविधान है।
यदि आमजन को अवैध शराब के निर्माण, बिकी व परिवहन की सूचना प्राप्त होती है, तो वह नीचे दिये गये नम्बरों पर इसकी सूचना दे सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जायेगी। अवैध शराब के निर्माण/बिकी की सूचना स्थानीय पुलिस थानों के साथ-साथ निम्नलिखित दूरभाष नम्बरों पर भी दे सकते है- जिला आबकारी अधिकारी मो०नं०- 9454465677, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 उरई मो०नं०- 8958108938, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 जालौन मो०नं०- 9454466334, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 कोंच मो०नं०- 8218527237,आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 कालपी मो०नं०- 9454466919, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 माधौगढ़ मो०नं०- 9718491814, टोल फ्री नं०- 14405, व्हाट्सएप नं०- 9454466019 पर सूचना दे सकते है।