www.a2znewsup.com जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍️

(उरईजालौन) उरई:; जालौन पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा के निर्देशन में आज शासन के निर्देशों के अनुपालन में आज दिनाँक 04 फरवरी, 2024 को ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह’’ के अन्तर्गत परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, जागरूकता अभियान के क्रम में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस जालौन द्वारा पुलिस टीम के साथ वाहन चालकों को फूल माला फहना कर यातायात नियमों की जागरूक अभियान जानकारी दी गयी व सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी सामाजिक कार्यकताओं के संयुक्त सहयोग से भगत सिंह चैराहा उरई में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल, वीर बाहदुर सिंह, प्रभारी यातायात, सामाजिक कार्यकर्ता सर्वश्री अलीम सर, डाॅ0 ममता स्वर्णकार, रामप्रकाश वर्मा उर्फ मुखिया, रामू गुप्ता, सद्भावना एकता मंच के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण दास बावानी, गरिमा पाठक आदि लोग उपस्थिति रहे, जिसमें मुख्य रुप से राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल का अहम सहयोग रहा।
उक्त कार्यक्रम में दो पहिया वाहन चालकों को हेल्मेट पहनकर व चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाने का अनुरोध किया गया साथ ही अपील की गयी कि वे नशे की हालत में वाहन न चलायंे व वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, वाहन ओवर स्पीड में न चलायें, दुर्घटना में घायलों की सहायता करें, क्षमता से अधिक माल व सवारी न ढ़ोये।
साथ ही परिवहन विभाग/यातायात पुलिस व सामाजिक कार्यकर्ताआंे द्वारा बिना हेल्मेट व सीट बेल्ट के वाहन का संचालन करने वाले वाहन चालकों को माला पहनाकर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरुक किया गया तथा उनसे शासन, उनके परिवार की तरफ से अनुरोध किया गया कि वह बिना हेल्मेट व सीट बेल्ट के वाहन का संचालन न करें जिससे उनको व उनके परिवार को किसी गम्भीर परिस्थिति का सामना न करना पड़े।
साथ ही यह भी बताया गया एन0सी0सी0 के छात्र हिमांशु व अंशिका परिहार जो हेल्मेट का प्रयोग कर वाहन का संचालन कर रहे थे उनकों परिवहन विभाग/यातायात पुलिस व सामाजिक कार्यकर्ताआंे द्वारा सम्मानित किया गया व उनसे अनुरोध किया गया कि वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को हेल्मेट पहनकर वाहन चलाने की सलाह देंगे। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित आमनजन में सड़क सुरक्षा के प्रति काफी उत्साह रहा। अन्त में सभी लोगों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी शपथ दिलाई गई।
‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह’’ जागरुकता अभियान के तहत बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त किए वाहनों का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड 10,000/- माॅडिफाइ साइलेंसर व प्रेशर हाॅर्न का प्रयोग करने के अभियोग में अर्थदण्ड 10,000/- बिना बीमा के वाहन का संचालन करने के प्रथम अभियोग में अर्थदण्ड 2000/- तथा द्वितीय अभियोग में 4000/- बिना सीट बेल्ट के वाहन का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड 1000/- बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड 1000/- बिना एच.एस.आर.पी. के वाहन का संचालन करने के प्रथम अभियोग में अर्थदण्ड 5000/- तथा द्वितीय अभियोग में 10,000/- बिना रिफ्लेक्टर टेप के वाहन का संचालन करने के अभियोग में 10,000/-

By Parvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️

A2Z NEWS UP Parvat singh badal (Bureau Chief) Jalaun ✍🏻 खबर वहीं जों सत्य हो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *