उरई। स्कूल के लिए निकली किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने पर युवक को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद ने पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला पांच साल पुराना है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 12 नवंबर 2108 को विद्यालय पढ़ने गई थी। तभी गांव का ही सतेंद्र राठौर उसे बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 15 नवंबर 2018 को किशोरी को युवक के साथ बरामद किया था और युवक को जेल भेज दिया था। इस मामले की विवेचना सीओ माधौगढ़ गिरीश कुमार सिंह ने की। पुलिस ने 23 जनवरी 2019 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने सतेंद्र को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।