संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Fri, 11 Aug 2023 12:23 AM IST

उरई। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी व मारपीट के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने युवक को दोषी हुए पांच साल का कारावास और साढ़े पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 सितंबर 2019 को गांव के ही आशुतोष ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ छेड़खानी व गाली गलौज कर मारपीट की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 23 नवंबर 2019 को जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 13 नवंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में पांच साल तक न्यायालय स्पेशल पास्को कोर्ट में ट्रायल चला। गुरुवार को दोनों अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने आरोपी आशुतोष को दोषी पाते हुए पांच साल की कारावास और साढ़े पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।



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