उरई। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि डकोर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 12 मई 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि जब वह घर पर सो रही थी तभी गांव का ही रविंद्र बसोर छत पर चढ़कर आया और कमरे में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो घर के लोग जाग गए और युवक मौके से भाग गया।

पुलिस ने दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी शुरू कर दी। पुलिस ने युवक को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी लेकिन युवक नहीं मिला। युवक का फोन लोकेशन पर लगाकर पुलिस ने थाना क्षेत्र से युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, बुधवार को सुनवाई पूरी हुई।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने रविंद्र बसोर को किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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