संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 05 Aug 2023 01:38 AM IST
उरई। घर के अंदर नहा रही किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने युवक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामला पांच साल पुराना है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि दो सितंबर 2018 की सुबह करीब 11 बजे जब वह घर पर नहा रही थी। तभी मोहल्ले के ही शिवरतन घर में घुस आया और अकेला नहाते देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने 15 जुलाई को 2109 को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल स्पेशल पाक्सो कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने शिवरतन को दोषी पाते हुए दस साल की कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।