संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। उप कृषि निदेशक एसके उत्तम ने बताया कि खरीफ 2023-24 फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा कराने के लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि धान, अरहर, बाजरा, ज्वार, मूंग, तिल, उड़द की फसल बीमा प्रीमियम दर दो प्रतिशत निर्धारित की गई। यह बीमा बीमित धनराशि का दो प्रतिशत होगी। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान अपने नजदीकी बैंक, जन सुविधा केंद्र या फसल बीमा कंपनी के एजेंट के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा कराने के समय अपने वास्तविक बोये गए क्षेत्रफल की पुष्टि के लिए स्वप्रमाणित लिखित प्रमाणपत्र तथा भूस्वामित्व (खतौनी) आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति अपने साथ ले जाए।

ऋणी कृषक जिनका किसान क्रेडिट कार्ड क्रियाशील है। अर्थात वह ऋण लेते हैं, यह यदि फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो अपने से संबंधित बैंक को सूचित करा दें। अन्यथा बैंक उनकी फसल बीमा की प्रीमियम स्वत: काट लेगी।



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