उरई। गैंगस्टर का दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दोषी को दो साल की कैद की सजा सुनाई। सात ही पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि गोहन थाना पुलिस ने 31 जुलाई 2014 को भिंड जनपद के अटेर थाना क्षेत्र के खेराहट गांव निवासी शोभित भदौरिया को पड़कर गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया थाष। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दस जनवरी 2015 को न्यायालय में चारशीट दाखिल कर दी थी।
आठ साल गैंगस्टर कोर्ट में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने शोभित को दोषी पाते हुए दो साल की कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।