संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 01 Oct 2023 12:15 AM IST
उरई। गैंगस्टर में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने तीन दोषियों को दो-दो साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामला 24 साल पुराना है।
शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि कदौरा थाना इंस्पेक्टर रमाकांत शुक्ला ने 26 जून 1999 में थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव निवासी जागे केवट, बच्चा उर्फ शिवशंकर केवट, छुक्कू, मुल्लू अहिरवार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ 18 जून 2012 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
ट्रायल के दौरान जागे केवट की मृत्यु हो गई थी। 24 साल तक गैंगस्टर कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शनिवार को फैसला आया। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने बच्चा, छुक्कू व मुल्लू को सजा सुनाई।