उरई। गैंगस्टर के मामले में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मोहम्मद कमर ने सात साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि जालौन कोतवाली प्रभारी मोहम्मद नसीम खान ने वर्ष 2013 में माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सिहारी गांव निवासी उदयवीर, कैलोर निवासी विजय सिंह, धमेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ 30 सितंबर 2013 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
गैंगस्टर कोर्ट में दस साल चली सुनवाई के बाद अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मोहम्मद कमर ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सात सात साल की कैद और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।