संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Thu, 27 Jul 2023 11:43 PM IST
उरई। गैंगस्टर के दोषी को अदालत ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली पुलिस ने झांसी जनपद के समथर थाना के ग्राम साकिन निवासी सुनील कुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि यह भय दिखाकर आम जन मानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ के लिए धन एकत्रित करता है। कोर्ट में 10 वर्ष तक चली सुनवाई और साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को एडीजे एफटीसी कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ कोक अभियोजक शिवदास पांडेय ने की। (संवाद)