संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 04 Oct 2023 12:00 AM IST

उरई। गैंगस्टर में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने सगे भाइयों को दो साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छिरिया सुलेमपुर निवासी सुनील कुमार व धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एक सितंबर 2013 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में सात अगस्त 2014 को चार्जशीट दाखिल की थी। गैंगस्टर कोर्ट में आठ साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जगह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।



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